बैंक अकाउंट हो या कोई बचत खाता, खाताधारक द्वारा नॉमिनी घोषित करना जरूरी भी है और लाभदायक भी. यही बात ईपीएफ अकाउंट पर भी लागू होती है. अब तो (EPFO) ने सभी EPF मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. जो EPF खाताधारक खाते में अपना नॉमिनी घोषित नहीं करता है, उसे (EPFO) अपनी कई सेवाओं से वंचित कर देता है. इन सुविधाओं में पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना भी शामिल है. नॉमिनी होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्डर देना चाहता था. एक खाताधारक एक से अधिक Nominne भी रख सकता है.
(E-Nomination) .
ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को PF बेनिफिट दिलाने में बहुत काम आता है. किसी PF सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने पर प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है, जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो. अगर कर्मचारी ने Nominee का उल्लेख नहीं किया है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को PF जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है।